भोपाल | कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने एक अहम कदम उठाते हुए “स्प्री-2025” योजना को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है – देशभर के ज्यादा से ज्यादा नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा की छतरी के नीचे लाना। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।
ये उठा सकते लाभ
स्प्री योजना को लेकर जानकारी देते हुए भोपाल स्थित उप क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी संयुक्त निदेशक निश्चल कुमार नाग ने बताया कि यह योजना खास तौर पर उन प्रतिष्ठानों के लिए है जो अब तक ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं। साथ ही, वे नियोक्ता भी इस योजना का फायदा ले सकते हैं, जिन्होंने अपने सभी योग्य कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराया है।
योजना की खासियत
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नियोक्ता यदि 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 के बीच ESIC पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल या MCA पोर्टल के जरिए अपने प्रतिष्ठान और कर्मचारियों का पंजीकरण करवाते हैं, तो उन्हें पिछली देनदारियों या बकाया रिकॉर्ड को लेकर कोई कार्रवाई नहीं झेलनी पड़ेगी। न कोई जुर्माना लगेगा, न ही कोई कानूनी जांच होगी। इसका उद्देश्य छोटे-बड़े सभी संस्थानों को ईएसआईसी के दायरे में लाना है, ताकि उनके कर्मचारियों को बीमारी, चोट, मातृत्व या मृत्यु की स्थिति में नकद लाभ और मेडिकल सुविधाएं मिल सकें। साथ ही, उन्हें भविष्य में पेंशन और विकलांगता लाभ जैसे दीर्घकालिक फायदे भी मिलेंगे।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की “स्प्री-2025” योजना को मिली मंजूरी
नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को मिलेगा प्रोत्साहन#JansamparkMP#Jabalpur
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मिलेगा सुरक्षित भविष्य
स्प्री-2025 का लाभ कारखानों, दुकानों, निजी स्कूल-कॉलेज, अस्पतालों, होटल-रेस्टोरेंट, समाचार पत्र कार्यालयों और नगर निगमों के ठेका कर्मचारियों तक पहुंचाया जाएगा, बशर्ते उन संस्थानों में कम से कम 10 कर्मचारी कार्यरत हों। संयुक्त निदेशक नाग ने राज्य के सभी योग्य नियोक्ताओं से अपील की कि वे इस अवसर का भरपूर फायदा उठाएं। इससे न केवल कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि कर्मचारियों को भी जीवन में एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा।
