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NEET-UG बिजली गुल विवाद, हाईकोर्ट ने रि-एग्जाम की मांग की खारिज; NTA की अपील मंजूर

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Published On: 14 July 2025

इंदौर/उज्जैन | NEET-UG 2025 परीक्षा के दौरान बिजली कटौती के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने NTA की रिट अपील स्वीकारते हुए 75 छात्रों की याचिकाएं खारिज कर दीं। यह फैसला 10 जुलाई को करीब दो घंटे की बहस के बाद सुरक्षित रखा गया था। प्रभावित छात्रों ने इंदौर और उज्जैन के परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने को लेकर पुनर्परीक्षा की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे छात्र

फैसले के तुरंत बाद छात्रों के वकील मृदुल भटनागर ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने NTA और प्रशासन को भविष्य के लिए वैकल्पिक इंतज़ाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति ने प्रकरण की जांच की थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर पुनर्परीक्षा की मांग को खारिज किया गया।

कोर्ट ने आदेश में कहा, “यह मामला NEET-UG 2025 की पुनर्परीक्षा के योग्य नहीं है।” NTA की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि 22 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, और नतीजे घोषित हो चुके हैं।

सुनवाई में हुआ व्यवहारिक परीक्षण

सुनवाई के दौरान जज ने कोर्ट रूम की बिजली बंद करवा दी और अंधेरे में प्रश्नपत्र पढ़ा। इसका उद्देश्य यह समझना था कि परीक्षा के दौरान छात्रों को कैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। एडवोकेट मृदुल भटनागर और विवेक शरण ने कोर्ट में कहा कि परीक्षा केंद्रों पर बिजली और जनरेटर की व्यवस्था नाकाफी थी। उन्होंने दावा किया कि CCTV फुटेज भी उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रारंभ में कोर्ट ने छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा की अनुमति दी थी, लेकिन NTA की अपील पर रोक लग गई थी। अब अंतिम फैसले में पुनर्परीक्षा की मांग पूरी तरह खारिज कर दी गई।

क्या हुआ था 4 मई को?

NEET-UG परीक्षा के दिन इंदौर और उज्जैन के कई केंद्रों पर बिजली गुल हो गई थी। छात्रों ने आरोप लगाया कि अंधेरे और गर्मी के कारण उनकी परीक्षा प्रभावित हुई।

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