MP सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ी राहत दी है। जनसंपर्क विभाग ने पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस योजना का लाभ अधिमान्य और गैर-अधिमान्य दोनों तरह के पत्रकारों को मिलेगा।
जारी शेड्यूल के अनुसार, अधिमान्य पत्रकारों के लिए नई पॉलिसी 4 अक्टूबर 2025 से लागू होगी, जबकि गैर-अधिमान्य पत्रकारों को 1 नवंबर 2025 से इसका लाभ मिलना शुरू होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 सितंबर 2025 तय की गई है।
दो तरह के बीमा विकल्प
पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन के लिए सरकार ने दो विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प 4 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा है। दूसरा विकल्प 2 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा है, यानी पत्रकार अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार पैकेज चुन सकते हैं।
परिवार को भी मिलेगा लाभ
इस बीमा योजना की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ पत्रकार ही नहीं, बल्कि उनका पूरा परिवार भी कवर होगा। पति-पत्नी, बच्चे और माता-पिता को भी पॉलिसी में शामिल किया जा सकेगा। इससे अचानक आई बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा।
प्रीमियम पर सरकार का भार
सरकार ने प्रीमियम को लेकर भी बड़ी राहत दी है। 60 साल तक के पत्रकारों का 75% प्रीमियम राज्य सरकार देगी, जबकि उन्हें सिर्फ 25% हिस्सा भरना होगा। वहीं, 65 साल से ज्यादा उम्र वाले पत्रकारों का पूरा प्रीमियम सरकार वहन करेगी। गैर-अधिमान्य पत्रकारों के लिए खर्च का बोझ बराबर बंटेगा, यानी 50% प्रीमियम सरकार देगी और बाकी 50% पत्रकार को चुकाना होगा।
बीमा कंपनी के नेटवर्क अस्पतालों में ई-कार्ड के जरिए पत्रकार और उनके परिवारजन कैशलेस इलाज करा सकेंगे। यानी इलाज के वक्त पैसे की चिंता नहीं करनी होगी, सीधे बीमा कंपनी और अस्पताल के बीच हिसाब-किताब निपट जाएगा।
आवेदन की आखिरी तारीख
जनसंपर्क विभाग ने साफ कर दिया है कि योजना का लाभ उठाने के लिए 22 सितंबर 2025 तक आवेदन करना जरूरी है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
