रेलवे यात्रियों के लिए अहम खबर है कि 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। रेल मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार सुबह 8:00 बजे से 8:15 बजे तक यानी बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनटों में केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार प्रमाणीकरण पहले से पूरा होगा। मंत्रालय का कहना है कि इस व्यवस्था से टिकट बुकिंग प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनेगी तथा फर्जीवाड़े और दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
रेल यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सुबह 8 बजे से 8 बजकर 15 मिनट तक यानी टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 15 मिनट की अवधि में केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे। रेल मंत्रालय ने इस नई व्यवस्था को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
लागू किया नया नियम
रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर नया नियम लागू किया है। अब सुबह 8 बजे से 8:15 बजे तक टिकट बुकिंग की सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जिनका आधार प्रमाणीकरण पहले से किया गया है। इस दौरान आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर सिर्फ आधार-वेरिफाइड यूजर ही लॉगिन कर सकेंगे और टिकट बुक कर पाएंगे। रेलवे का कहना है कि यह कदम टिकटों की शुरुआती बुकिंग में होने वाले दलाली और दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। यह नियम केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर लागू होगा।
शुरुआती समय में प्राथमिकता
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अधिकृत टिकट एजेंटों पर पहले जैसा ही प्रतिबंध लागू रहेगा। नियमों के अनुसार, टिकट बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 10 मिनट तक एजेंट किसी भी तरह का आरक्षित टिकट नहीं बुक कर सकेंगे। यानी सुबह 8:00 बजे से 8:10 बजे तक केवल यात्री ही खुद टिकट बुक कर पाएंगे, जबकि एजेंटों को बुकिंग की अनुमति 8:10 बजे के बाद ही मिलेगी। और ऑफलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो यात्री रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र से टिकट लेते हैं, वे पहले की तरह सामान्य तरीके से टिकट खरीद सकते हैं। नए नियम केवल ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होंगे, जबकि ऑफलाइन बुकिंग पूर्ववत जारी रहेगी।
यात्रियों को बड़ी राहत
रेल मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि सुबह टिकट बुकिंग शुरू होते ही भारी मांग रहती है और इस समय दलाल तकनीकी तरीकों से बड़े पैमाने पर टिकट बुक कर लेते हैं, जिससे आम यात्रियों को टिकट मिलने में कठिनाई होती है। मंत्रालय का मानना है कि आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने से फर्जी खातों और गलत तरीकों से टिकट बुकिंग पर रोक लगेगी।