सिवनी के चर्चित हवाला लूटकांड में फंसी निलंबित CSP पूजा पांडे की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन उनके वकील की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता की उपस्थिति के लिए समय मांगे जाने के बाद सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी गई। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पूजा पांडे ने सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके खिलाफ लगे आरोप हल्के नहीं हैं, इसलिए मामला शुरुआत से ही सुर्खियों में बना हुआ है।
यह पूरा मामला उस घटना से जुड़ा है जब कटनी से जालना-नागपुर जा रही एक कार को 8 और 9 अक्टूबर की देर रात सिवनी पुलिस ने रोका था। कार से लगभग 2.96 करोड़ रुपए की हवाला रकम बरामद हुई। पुलिस कार्रवाई जितनी सीधी दिख रही थी, उसके बाद खुलासा हुआ कि मामला सादे जब्ती का नहीं, बल्कि करोड़ों के खेल का है।
टली सुनवाई
आरोप है कि कार में पकड़ी गई रकम को लेकर एसडीओपी पूजा पांडे और उनकी टीम ने आरोपितों से रफा-दफा के लिए सांठगांठ की। जांच में सामने आया कि रकम का बड़ा हिस्सा कथित तौर पर रिश्वत के रूप में लिया भी गया। जब पूरी जानकारी अफसरों तक पहुंची तो पूरा मामला खुल गया और कार्रवाई शुरू हुई। इस खुलासे के बाद पुलिस ने एसडीओपी पांडे समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इनके खिलाफ अपहरण, लूट, रिश्वत और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के साथ ही सभी को तत्काल निलंबित भी कर दिया गया।
अगले हफ्ते होगी सुनवाई
सेशन कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत अर्जी को पहले ही खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सभी की नजरें टिकी थीं, लेकिन शुक्रवार की सुनवाई में बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता का समय मांगने पर अदालत ने सुनवाई अगले सप्ताह तक बढ़ा दी। यह मामला पुलिस और हवाला नेटवर्क के बीच कथित गठजोड़ का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई का फैसला तय करेगा कि पूजा पांडे को राहत मिलेगी या जेल में ही रहना होगा।
