खरगोन के अंजन गांव के पास हुए भीषण टैंकर हादसे में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने बड़ा फैसला सुनाया है। हादसे में 15 लोगों की जान गई थी, जबकि 10 ग्रामीण गंभीर रूप से झुलस गए थे। अदालत ने मृतकों के परिजनों और घायलों को मिलाकर कुल 3.30 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। ब्याज जोड़ने पर यह राशि करीब 4 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी, जिसका भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा। आदेश 14 फरवरी को सुनाया गया।
यह दर्दनाक घटना 26 अक्टूबर 2022 की अलसुबह की है। पेट्रोल-डीजल से भरा टैंकर (MP-09 GF-5304) अंजन गांव के पास मोड़ पर पलट गया। बताया गया कि वाहन तेज गति और लापरवाही से चलाया जा रहा था। करीब एक घंटे बाद टैंकर में विस्फोट हो गया। पास में लगे हैंडपंप पर ग्रामीण पानी भर रहे थे, जो अचानक उठी लपटों और चिंगारियों की चपेट में आ गए। एक बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि झुलसे अन्य लोगों को इंदौर के सरकारी एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अंजन टैंकर हादसे में बड़ा फैसला
अस्पताल में भर्ती 14 घायलों ने इलाज के दौरान एक-एक कर दम तोड़ दिया। इस तरह मृतकों की संख्या 15 हो गई। इसके अलावा 10 अन्य ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था और लंबे समय तक शोक का माहौल रहा।
पीड़ित परिवारों और घायलों ने मुआवजे के लिए MACT में दावा पेश किया। मामले में टैंकर मालिक हरिसिंह (मूसाखेड़ी, इंदौर), चालक पवन (भीकनगांव, खरगोन) और बीमा कंपनी दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बनाया गया। करीब तीन साल तक चली सुनवाई में प्रत्यक्षदर्शियों, पीड़ितों और बीमा कंपनी के अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए।
टैंकर का वीडियो
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से हादसे का वीडियो फुटेज भी अदालत में पेश किया गया, जिसमें टैंकर जलता हुआ दिखाई दे रहा था। न्यायाधीश ने इस वीडियो को गंभीरता से देखा और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। यह निर्णय पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है, हालांकि अपनों को खोने का दर्द कभी कम नहीं हो सकता। अदालत के इस आदेश को सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी तय करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
