भोपाल | मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किरायेदारों, पेइंग गेस्ट, होटल मेहमानों और अन्य बाहरी लोगों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जो अगले दो महीनों तक लागू रहेंगे।
पुलिस के अनुसार, भोपाल के हर मकान मालिक, होटल संचालक, लॉज, रेस्टहाउस, छात्रावास संचालक और भवन निर्माणकर्ताओं को अपने यहां रुकने या काम करने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाने में या एमपी पुलिस सिटिजन पोर्टल पर देना जरूरी होगा।
दिए ये आदेश
- कोई भी व्यक्ति अगर किराये पर मकान देता है या पेइंग गेस्ट रखता है, तो उसे एक सप्ताह के अंदर किरायेदार का पूरा विवरण देना होगा। यदि कोई पहले से रह रहा है, तो उसकी जानकारी 15 दिनों के भीतर पुलिस को देनी होगी।
- होटल, धर्मशाला, रिसोर्ट और लॉज में रुकने वाले हर व्यक्ति का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और इसकी सूचना पुलिस को तय प्रारूप में दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल में न रुके।
- छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं, और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों व कारीगरों की जानकारी भी संबंधित थानों को देना अनिवार्य होगा। इससे किसी भी अप्रिय घटना से पहले सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रह सकेंगी।
- आदेश में यह भी साफ किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर अवैध हथियार, विस्फोटक या खतरनाक वस्तुएं नहीं रख सकता। यदि ऐसा किया गया, तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- किसी भी संगठन, समिति या राजनीतिक दल द्वारा अगर किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
भोपाल पुलिस का यह आदेश शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।
