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भोपाल में फ्लैट के नाम पर करोड़ों की ठगी, अदालत ने दिए FIR के आदेश

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Published On: 27 August 2025

भोपाल | राजधानी भोपाल की कावेरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित में फ्लैट दिलाने के नाम पर हुए बड़े घोटाले में अब अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष खालिद खान पर आरोप है कि उन्होंने बहुमंजिला इमारत में आवास देने का वादा कर दर्जनों सदस्यों से लाखों रुपये वसूले, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमलता अहिरवार की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपी को 17 नवंबर को अदालत में पेश होने का समन भी जारी किया गया है।

फ्लैट की जगह मिला धोखा

अदालत में अधिवक्ता संतोष वर्मा की ओर से दायर परिवाद में कहा गया कि संस्था का हलालपुर, लालघाटी क्षेत्र में एक भूखंड था। उस समय अध्यक्ष रहे खालिद खान ने इस जमीन पर “मेट्रो हाईट्स” नामक बहुमंजिला इमारत खड़ी करने का वादा कर सदस्यों को फ्लैट देने का आश्वासन दिया। इसी झांसे में कई लोगों ने लाखों रुपये जमा कराए।

परिवादी सैयद सरवर हुसैन ने बताया कि वर्ष 2002 में उन्हें 2.35 लाख रुपये लेकर फ्लैट क्रमांक 4-सी आवंटित किया गया और उसकी रजिस्ट्री भी कराई गई। लेकिन भवन का निर्माण अधूरा छोड़कर, आरोपी ने वर्ष 2008 में बिना सहकारी संस्था के उप-पंजीयक की अनुमति के उसी इमारत को प्रियंका इंटरप्राइजेज नाम की निजी फर्म को बेच दिया।

होटल बनाकर चला कारोबार

सदस्यों से ठगी कर बनाई गई इमारत को आरोपी ने बाद में “नीना पैलेस होटल” के रूप में बदल दिया और वहीं से अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। इस तरह जिन लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई फ्लैट के नाम पर निवेश की थी, उन्हें आज तक मकान नहीं मिला।

पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

शिकायतकर्ता ने बताया कि इस धोखाधड़ी की शिकायत कई बार थाना कोहेफिजा और स्थानीय पुलिस अधीक्षक से की गई, लेकिन कार्रवाई न होने से मामला अदालत तक पहुंचा। अब कोर्ट ने गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने का आदेश देकर आरोपी को तलब किया है। कुल मिलाकर यह प्रकरण भोपाल में रियल एस्टेट के नाम पर किए जा रहे घोटालों और ढीली कार्रवाई की ओर इशारा करता है। अब देखने वाली बात होगी कि अदालत के निर्देश के बाद पुलिस कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और पीड़ितों को न्याय कब तक मिल पाता है।

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