MP सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इच्छुक विद्यार्थी स्पर्श पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किसे मिलेगा योजना का लाभ
- इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगा।
- अस्थिबाधित (Orthopedic Disability) वाले विद्यार्थियों को पिछली परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त होना आवश्यक है।
- अन्य दिव्यांग श्रेणियों के विद्यार्थियों को कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाने होंगे।
- आवेदन करने वाले पात्र विद्यार्थियों को योजना के अंतर्गत लैपटॉप या मोटर ट्राइसाइकिल प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी पढ़ाई और दैनिक जीवन में आसानी से आगे बढ़ सकें।
कब होगी जांच?
आवेदन की जांच प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद योग्य विद्यार्थियों की अंतिम सूची 30 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों को योजना के तहत, मिलने वाले लैपटॉप या मोटर ट्राइसाइकिल विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसंबर 2025) को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वितरित किए जाएंगे।
अधिकारी करेंगे निगरानी
सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त ने बताया कि स्पर्श पोर्टल अब आवेदन के लिए खुला है। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में पात्र विद्यार्थियों को योजना की जानकारी दें और अधिक से अधिक आवेदन कराने के लिए प्रेरित करें।
जिला अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे प्राप्त आवेदनों की जांच कर नियमों के अनुसार निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी पात्र छात्र को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।
