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NGT ने दिए सख्त निर्देश, भदभदा क्षेत्र के अतिक्रमणों पर 3 माह में हो कार्रवाई

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Published On: 9 July 2025

भोपाल | नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सेंट्रल ज़ोन बेंच ने बड़े तालाब के भदभदा क्षेत्र में चिन्हित अतिक्रमणों पर तीन माह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यह आदेश प्रकरण क्रमांक 77/2020 आर्या श्रीवास्तव विरुद्ध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य मामले की सुनवाई में दिया गया। सुनवाई में जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह और निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

वृक्षारोपण की दी गई जानकारी

नगर निगम भोपाल की ओर से एनजीटी को बताया गया कि भदभदा क्षेत्र से पूर्व में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर फेसिंग और वृक्षारोपण कराया गया है। इससे क्षेत्र की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है।

अमृत योजना के कार्यों की भी दी गई जानकारी

निगम ने बताया कि अमृत 1.0 योजना के तहत क्षेत्र में सीवेज लाइन बिछाई गई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं और हाउसहोल्ड कनेक्शन भी दिए गए हैं। साथ ही अमृत 2.0 योजना में अनुपचारित जल निस्तारण के प्रयास चल रहे हैं। एनजीटी की बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भदभदा क्षेत्र के शेष चिन्हित अतिक्रमणों पर कार्रवाई तीन माह में पूरी की जाए और आगे की रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत की जाए।

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