भोपाल में 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा के 16वें सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करते हुए पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश विधानसभा और उसके आसपास के बड़े हिस्से में लागू रहेगा। जारी निर्देशों के अनुसार, इस अवधि में विधानसभा भवन के आसपास किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या उससे अधिक लोगों का जुटना प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे समूह को कानूनन अवैध भीड़ माना जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह की रैली, धरना, जुलूस या सभा पर पूर्ण रोक रहेगी।
प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, चाकू, भाला, पत्थर या किसी प्रकार का हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे सभी सामान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
सत्र के दौरान विधानसभा के 5 किलोमीटर दायरे में ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर और धीमी गति से चलने वाले वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इससे ट्रैफिक सुचारू रखने और भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की यातायात बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 से 5 दिसंबर के बीच रोज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक कई बड़े मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा। इनमें लिली टॉकीज से 7वीं बटालियन मार्ग, एयरटेल तिराहा से रोशनपुरा, बाणगंगा से राजभवन मार्ग, जिंसी चौराहा से पुरानी जेल रोड, मैदामिल और बोर्ड ऑफिस चौराहा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, 74 बंगला, ओमनगर, वल्लभ नगर, अरेरा एक्सचेंज और सतपुड़ा-विंध्य-वल्लभ भवन के आसपास भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
विवाह और शवयात्रा को मिलेगी छूट
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आम सभा, धरना-प्रदर्शन, पुतला दहन और रैली पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि, विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगे ताकि आम लोगों को असुविधा न हो। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कार्रवाई होगी। यह आदेश एकतरफा रूप से जारी किया गया है, क्योंकि स्थिति को देखते हुए तुरंत लागू करना आवश्यक था।
