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ग्वालियर में गांजा तस्करी के आरोपी को सुनाई गई सजा, 5 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

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Published On: 2 August 2025

ग्वालियर | मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विशेष न्यायालय ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के आरोपी प्रकाश सेन को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। वहीं, इस मामले में शामिल दूसरा आरोपी शाकिर पहले ही सजा पा चुका है।

ऐसे हुआ खुलासा

यह मामला जुलाई 2023 का है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक शक्ति सिंह यादव को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के लक्ष्मीगंज इलाके की जटार गली में प्रकाश सेन और शाकिर खान बड़े स्तर पर गांजा बेच रहे हैं। सूचना की पुष्टि और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने एक आरक्षक को आम नागरिक के भेष में खरीदारी के लिए भेजा। जब इस फर्जी ग्राहक ने गांजा की उपलब्धता की पुष्टि की, तो तुरंत पुलिस टीम ने इलाके को घेर लिया।

रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी

जैसे ही पुलिस टीम लक्ष्मीगंज स्थित मकान के पहली मंजिल के कमरे में पहुंची, तो वहां दो व्यक्ति नीले रंग के पैकेट में गांजा भरते हुए मिले। पुलिस को देखकर दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उन्हें मौके पर ही दबोच लिया।

भारी मात्रा में गांजा बरामद

छानबीन के दौरान पुलिस ने कुल 12 किलो 440 ग्राम गांजा बरामद किया, जो 320 छोटे पैकेटों और एक कट्टे में भरे 10 पैकेटों में रखा हुआ था। जब्त किए गए नशीले पदार्थ की बाजार में कीमत करीब 1.20 लाख रुपए आंकी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष सभी गवाह, जब्ती दस्तावेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की गईं। सबूत इतने ठोस थे कि विशेष न्यायालय ने प्रकाश सेन को दोषी मानते हुए पांच साल की जेल और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

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