ग्वालियर | मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक अदालत ने पारिवारिक शक और अविश्वास की वजह से हुई खौफनाक हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी हितेश मंसानी को अपने पड़ोसी की निर्मम हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
2023 का मामला
यह मामला 18 अक्टूबर 2023 की रात का है, जब ग्वालियर की समाधिया कॉलोनी में एक शांत दिखने वाला इलाका खून की होली से दहल उठा था। रात करीब 10 बजे अचानक अफरा-तफरी मच गई। उसी मल्टी में रहने वाले अशोक लुड़वानी ने बताया कि वे जब रात का खाना खा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि हितेश मंसानी घबराए हुए नीचे की ओर भागता नजर आया। कुछ ही देर बाद जब नीचे पहुंचे तो वहां खून के छींटे फैले मिले। तभी मल्टी के कुछ और निवासी आकाश देवानी को खून से लथपथ हालत में बाहर लेकर आते दिखे।
आकाश को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उसकी मौत चाकू से किए गए गहरे वारों के कारण हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
आरोपी को किया गया गिरफ्तार
कुछ ही समय में आरोपी हितेश मंसानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जो वजह बताई, वह हैरान करने वाली थी। हितेश को शक था कि उसकी पत्नी और मृतक आकाश देवानी के बीच अवैध संबंध थे। उसने दावा किया कि उसने कई बार आकाश को चेतावनी दी थी, लेकिन जब बात नहीं बनी, तो उसने आकाश की हत्या करने का निश्चय कर लिया।
उम्रकैद की सजा
मामले की तफ्तीश पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रबल प्रताप सिंह सोलंकी ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के आधार पर बहस की। अंततः अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी और उसे जेल भेजने के आदेश दिए।