इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर में जहरीले कफ सिरप की बिक्री और उपयोग को लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई डॉक्टर प्रतिबंधित कफ सिरप लिखता है या कोई केमिस्ट इसे बेचते पाया जाता है, तो उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर सीधे जेल भेजा जाएगा।
कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसमें सीएमएचओ, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं। उनका कहना है कि दवा बाजार, मेडिकल स्टोर और शिशु रोग विशेषज्ञ अस्पतालों पर लगातार निगरानी रखी जाए। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निगरानी रखने के निर्देश
कलेक्टर शिवम वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप के कारण हुई मौतों वाली दवा इंदौर में सप्लाई नहीं हुई थी। इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि शहर में सुरक्षा को लेकर किसी भी जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जिले में इस समय अभियान चलाया जा रहा है। सभी ड्रग कंट्रोलर को फील्ड में रहने और खास निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
प्रशासन ने बताया कि बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। यह टीम लगातार मेडिकल स्टोर, दवा वितरकों और अस्पतालों पर नजर रखेगी। अगर किसी भी तरह का उल्लंघन पाया गया, तो तुरंत कार्रवाई होगी।
स्वीकृत दवाओं का ही करें उपयोग
कलेक्टर ने आम जनता और डॉक्टरों से भी अपील की है कि केवल सुरक्षित और स्वीकृत दवाओं का ही उपयोग करें। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा।
इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने चेतावनी दी — प्रतिबंधित कफ सिरप या दवा बेचने पर होगी तत्काल कानूनी कार्रवाई।#DrugSafety #PublicHealth #JansamparkMP #indore #इंदौर@CMMadhyaPradesh @CollectorIndore @fdampofficial pic.twitter.com/a3C3cTkT05
— Collector Indore (@IndoreCollector) October 6, 2025
इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि इंदौर प्रशासन बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाए हुए है। सभी अस्पताल, मेडिकल स्टोर और डॉक्टरों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल सुरक्षित और कानूनी दवाओं का ही उपयोग और वितरण हो।