इंदौर सोमवार शाम को एक दर्दनाक हादसे का गवाह बना। एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक करीब एक किलोमीटर तक मौत बनकर दौड़ा और राह चलते लोगों व वाहनों को कुचलता चला गया। इस भयानक हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
कैसे हुआ हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रक नंबर MP09 ZP 4069 अचानक बेकाबू हो गया और उसने एक-एक कर कई गाड़ियों और राहगीरों को टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में करीब 15 लोग आए। टक्कर के दौरान एक बाइक ट्रक के नीचे फंस गई, जिससे घर्षण से चिंगारी निकली और ट्रक में आग लग गई। शुरुआत में यह खबर फैली कि लोगों ने गुस्से में ट्रक में आग लगाई, लेकिन बाद में साफ हुआ कि आग बाइक के फंसने और ब्लास्ट होने से लगी थी।
हादसे में इंदौर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ सहायक कैलाशचंद्र जोशी और प्रोफेसर लक्ष्मीनारायण सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महेश कैथवास ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
घायलों की हालत
हादसे में घायल 12 लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से छह गीतांजलि अस्पताल, दो वर्मा यूनियन अस्पताल, दो बांठिया अस्पताल, एक अरबिंदो और एक भंडारी अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें चार लोग एक ही परिवार से हैं – अशोक कुमार गोपलानी, काजल देवी गोपलानी, अंकिता डूडानी और संवेद डूडानी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को इंदौर पहुंचे और अस्पताल जाकर घायलों से मिले। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिया कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
सीएम का सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने हादसे को हृदय विदारक बताया और कहा कि वे रातभर इस पीड़ा से परेशान रहे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। साथ ही इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस उपायुक्त यातायात अरविंद तिवारी समेत कई अधिकारियों और कॉन्स्टेबलों को निलंबित कर दिया। वहीं रिक्शा चालक अनिल कोठार और कॉन्स्टेबल पंकज यादव को बहादुरी दिखाने के लिए सम्मानित करने की घोषणा की।
हाईकोर्ट ने भी लिया संज्ञान
हादसे पर जबलपुर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। कोर्ट ने पूछा कि नो-एंट्री के बावजूद ट्रक शहर में कैसे घुस गया। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
पुलिस जांच में सामने आया कि ट्रक सांवेर रोड से गत्ता लेकर निकला था और उसे पोलो ग्राउंड जाना था। लेकिन ड्राइवर रास्ता भटक गया और सुपर कॉरिडोर से एयरपोर्ट की ओर चला आया। उस वक्त नो-एंट्री का समय था, फिर भी ट्रक शहर में घुस गया। कालानी नगर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी और हादसा हो गया।
