जबलपुर | मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के किसानों के लिए एक अहम सूचना सामने आई है। खरीफ सीजन की अधिसूचित फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 तय की गई है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे इस तारीख से पहले-पहले अपनी फसलों का बीमा करवा लें, ताकि प्राकृतिक आपदाओं या नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
बीमा योजना में शामिल फसल
- धान (सिंचित)
- धान (असिंचित)
- मक्का
- उड़द
- कोदो-कुटकी
- अरहर
- तिल
बीमा प्रीमियम प्रति हेक्टेयर
धान सिंचित | 814 |
धान असिंचित | 575 |
मक्का | 590 |
उड़द | 525 |
कोदो-कुटकी | 246 |
अरहर | 649 |
तिल | 422 |
कौन करा सकता है बीमा
- जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है, उनका बीमा उनके केसीसी खाते से स्वतः किया जाएगा।
- वे अपने नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या संबंधित बीमा कंपनी के ब्लॉक प्रतिनिधियों के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं।
ज़रूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड की छाया प्रति
- भरा हुआ बीमा फार्म
- नवीनतम खसरा-खतौनी
- स्वयं का बुवाई प्रमाण-पत्र
- किरायेदार किसानों के लिए अनुबंध या शपथ-पत्र
- बैंक पासबुक या रद्द चेक की प्रति
- IFSC कोड और बैंक खाता नंबर
जिले के उप संचालक कृषि, डॉ. निगम ने किसानों से अपील की है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द बीमा प्रक्रिया पूरी करें, ताकि बारिश या अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान से उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके।