भोपाल | राजधानी भोपाल में छात्र-छात्राओं को ई-रिक्शा से स्कूल ले जाने पर अब पूरी तरह रोक लग गई है। जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा 18 जुलाई 2025 को जारी आदेश के अनुसार, यह फैसला जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। प्रशासन का तर्क है कि ई-रिक्शा सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते और बच्चों की जान को खतरा हो सकता है।
इसलिए होते हैं हादसे
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कई बार देखा गया है कि ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक बच्चों को ठूंसा जाता है, जिससे न केवल वाहन अस्थिर हो जाता है, बल्कि सड़क दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है। खासकर छोटे बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के लिए यह तरीका पूरी तरह असुरक्षित है।
अब स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र-छात्राएं अधिकृत और सुरक्षित वाहनों से ही आवागमन करें। इसके साथ ही, अभिभावकों को भी सचेत किया गया है कि वे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ई-रिक्शा जैसे असुरक्षित विकल्पों का इस्तेमाल न करें।
भोपाल कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सुरक्षा की दृष्टी से ई-रिक्शा द्वारा छात्र-छात्राओं के परिवहन पर प्रतिबन्ध लगाया।@CMMadhyaPradesh @JansamparkMP #Bhopal pic.twitter.com/SDbgIno5yE
— Collector Bhopal (@CollectorBhopal) July 20, 2025
तत्काल कार्रवाई के आदेश
इस आदेश की प्रति भोपाल नगर पुलिस, नगर निगम, परिवहन विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सभी पुलिस थानों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है, ताकि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा सके। इसके तहत थाना प्रभारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि यदि कोई ई-रिक्शा स्कूल बच्चों को ले जाते हुए पाया जाता है, तो तत्काल कार्रवाई की जाए।
