भोपाल | नगर निगम ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के संपत्तिकर में दी जा रही 6 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ लेने के लिए अंतिम समय का इंतजार न करें। निगम प्रशासन के अनुसार, अब केवल 3 दिन शेष हैं और करदाताओं को 31 अगस्त 2025 तक अपने संपत्तिकर का भुगतान करना आवश्यक है।
करदाताओं के लिए सुविधाएं
निगम ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी वार्ड कार्यालयों को अवकाश के दिनों में भी खुला रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, वार्ड क्षेत्रों में विशेष राजस्व वसूली शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि करदाता बिना किसी परेशानी के अपने करों का भुगतान कर सकें। निगम ने यह भी बताया कि करदाता वार्ड कार्यालयों के अलावा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भी संपत्तिकर जमा कर सकते हैं।
आयुक्त की चेतावनी
नगर निगम आयुक्त श्री हरेन्द्र नारायण ने निगम के राजस्व अमले को निर्देशित किया है कि वे अधिक से अधिक करदाताओं को 6 प्रतिशत विशेष छूट की जानकारी दें और उन्हें समय रहते संपत्तिकर जमा करने के लिए प्रेरित करें। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि वार्ड कार्यालयों और राजस्व वसूली शिविरों में आने वाले करदाताओं को भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के संपत्तिकर जमा करने वालों को 31 अगस्त 2023 तक संपत्तिकर में 6 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है वहीं बड़े बकायादारों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है।
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ऑनलाइन भुगतान
नगर निगम ने नागरिकों को यह भी याद दिलाया कि वे अपने संपत्तिकर का भुगतान किसी भी वार्ड कार्यालय के माध्यम से या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान सुविधा करदाताओं के लिए समय और मेहनत की बचत करती है और 6 प्रतिशत की छूट का लाभ तुरंत उपलब्ध कराती है।
समय पर भुगतान
विशेष छूट का लाभ केवल 31 अगस्त 2025 तक भुगतान करने वाले करदाताओं को ही मिलेगा। समय पर भुगतान न करने पर अतिरिक्त शुल्क या ब्याज लग सकता है। निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम दिन का इंतजार न करें और समय रहते संपत्तिकर जमा कर न केवल छूट का लाभ उठाएं, बल्कि शहर के विकास और सामाजिक सेवाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
