MP में आउटसोर्स कर्मियों को अब हर महीने वेतन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। श्रम विभाग ने उनके हित में बड़ा कदम उठाते हुए वेतन भुगतान की निश्चित तारीख तय कर दी है। साथ ही, समय पर वेतन न मिलने की स्थिति में सीधे शिकायत करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है।
कब तक मिलेगा वेतन?
श्रम विभाग के अपर सचिव बसंत कुर्रे ने जानकारी दी कि अब जिन दफ्तरों, निगमों, मंडलों या प्राधिकरणों में 1000 से कम आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वहां उन्हें हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा। वहीं, जहां 1000 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां 10 तारीख तक भुगतान करना होगा। इस व्यवस्था का मकसद यह है कि कर्मियों को अपनी मेहनत की कमाई समय पर मिल सके और देरी के चलते उन्हें परेशान न होना पड़े।
शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर
अगर तय तारीख तक वेतन नहीं मिलता है तो कर्मचारी सीधे शासन द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 0755-2555582 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग का कहना है कि शिकायत मिलते ही उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
कर्मियों को बड़ी राहत
अक्सर देखा जाता है कि आउटसोर्स कर्मियों को वेतन पाने के लिए कई-कई दिन इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो आधा महीना बीत जाता है, जिससे घर-परिवार चलाने में उन्हें दिक्कत आती है। श्रम विभाग की इस पहल से अब ऐसी स्थिति पर रोक लगने की उम्मीद है।
