दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1 नवंबर से बाहरी वाहनों की एंट्री हुई बैन, जानें क्या है नए नियम?

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Published On: 29 October 2025

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। राजधानी की हवा को साफ रखने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 नवंबर से दिल्ली में दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे सभी Commercial Goods Vehicles (वाणिज्यिक मालवाहक वाहन) की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित (बैन) रहेगी, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते हैं। यह कदम प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने और सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण से राजधानी को राहत दिलाने के लिए उठाया गया है।

प्रदूषण के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, कि 1 नवंबर से दिल्ली में ऐसे सभी Commercial Goods Vehicles, जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं और BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते, उनकी राजधानी में एंट्री पूरी तरह से बैन होगी।

बाहरी वाहनों की एंट्री बैन

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता अक्सर खतरनाक स्तर तक पहुँच जाती है, जिसका मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआँ, पराली जलाना और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश पर दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले बाहरी Commercial Goods Vehicles पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है। अब केवल BS-VI मानक वाले वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य उन वाहनों को रोकना है जो हवा में पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कर वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं, ताकि राजधानी की हवा को साफ और स्वच्छ रखा जा सके।

जानें क्या है नए नियम?

  • दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।
  • 1 नवंबर 2025 से केवल BS-VI मानकों का पालन करने वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश की अनुमति होगी।
  • यह प्रतिबंध खास तौर पर दिल्ली के बाहर पंजीकृत उन Commercial Goods Vehicles पर लागू होगा।
  • इस फैसले का उद्देश्य सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाना है।

इन वाहनों पर मिलेगी छूट

  • दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले BS-VI नियमों के तहत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध में कुछ श्रेणियों को छूट दी है।
  • सरकार के अनुसार, दिल्ली में पंजीकृत सभी Commercial Goods Vehicles पर यह रोक लागू नहीं होगी।
  • इसके अलावा, BS-VI मानकों का पालन करने वाले डीजल वाहन भी बिना किसी बाधा के दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे।
  • साथ ही, BS-IV डीजल वाहनों को फिलहाल 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी राहत दी गई है।
  • वहीं, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक जैसे स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
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