नागौद थाना पुलिस ने जिला बदर आदेश के उल्लंघन के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस की नियमित पेट्रोलिंग और मुखबिर तंत्र की सक्रियता का नतीजा रही, जिससे इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश गया है। 18 दिसंबर को नागौद पुलिस की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर किया गया आरोपी चटाई मोहल्ला क्षेत्र में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना देर किए इलाके में घेराबंदी कर छापा मारा।
पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश देकर राजे बेडिया उर्फ गंधर्व (उम्र करीब 30 वर्ष) को पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ जारी जिला बदर आदेश की पुष्टि के लिए रिकॉर्ड खंगाले।
सख्त आदेश
जांच में सामने आया कि जिला मजिस्ट्रेट सतना ने 30 सितंबर 2025 को राजे बेडिया के खिलाफ जिला बदर का आदेश जारी किया था। आदेश के तहत आरोपी को एक वर्ष की अवधि के लिए सतना, पन्ना, रीवा और मैहर जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे। आरोपी नागौद क्षेत्र में खुलेआम घूमता पाया गया। पुलिस के अनुसार यह स्पष्ट रूप से प्रशासनिक आदेश की अवहेलना का मामला था, जो कानूनन गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त रुख अपनाया जाएगा।
पुलिस की सराहना
इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने नागौद पुलिस की तत्परता की सराहना की है। नागरिकों का कहना है कि ऐसे बदमाशों पर सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल टूटता है और आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ता है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर जैसे आदेश महज औपचारिक नहीं होते। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी रियायत के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह गिरफ्तारी अन्य असामाजिक तत्वों के लिए भी कड़ा संदेश मानी जा रही है।
