विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 2026 के अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली संस्थाओं, व्यक्तियों और विद्यार्थियों को सम्मानित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक आवेदकों को तय समय-सीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
जिला आपूर्ति नियंत्रक चन्द्रभान सिंह जादौन ने बताया कि उपभोक्ता हित में उल्लेखनीय योगदान देने वाली संस्थाएं, सामाजिक संगठन, व्यक्तिगत कार्यकर्ता और स्कूली छात्र-छात्राएं इन पुरस्कारों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 के बीच प्रत्येक माह की गई गतिविधियों का प्रमाण सहित विस्तृत विवरण देना होगा।
विश्व उपभोक्ता दिवस 2026
राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन 31 जनवरी 2026 तक कलेक्टर कार्यालय, खाद्य शाखा, भोपाल में जमा किए जा सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप “क” में ही स्वीकार किए जाएंगे और संस्था का दर्पण पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य रहेगा।
आवेदन में उपभोक्ता समस्याओं और शिकायतों के समाधान, उपभोक्ता फोरम में किए गए प्रयास, प्रश्नमंच, प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां, उपभोक्ता मेले, नुक्कड़ नाटक और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख जरूरी होगा। विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
राज्य स्तरीय पुरस्कारों की राशि
राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र सहित 1 लाख 11 हजार रुपये दिए जाएंगे। द्वितीय पुरस्कार के तहत 51 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट और प्रभावी कार्य के लिए दिए जाएंगे। संभाग स्तरीय पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार 21 हजार रुपये, द्वितीय 11 हजार रुपये और तृतीय 5 हजार रुपये का होगा। वहीं, विद्यालयीन राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं को क्रमशः 6 हजार, 4 हजार और 2 हजार रुपये का पुरस्कार प्रशस्ति पत्र सहित प्रदान किया जाएगा।
पिछले विजेताओं
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पिछले वर्ष राज्य स्तरीय प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्थाओं के आवेदनों पर वर्ष 2025-26 में चयन समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय, खाद्य शाखा, भोपाल से संपर्क किया जा सकता है।
