अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की आपातकालीन अपील को मंजूरी दी है, जिसमें सरकारी ‘शटडाउन’ के दौरान SNAP खाद्य सहायता भुगतान को पूरी तरह से वित्तपोषित करने के न्यायिक आदेश को अस्थायी रूप से रोकने का अनुरोध किया गया था। इससे पहले रोड आइलैंड के एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को नवंबर के लिए एसएनएपी लाभों के लिए धन जुटाने का आदेश दिया था।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की अपील को मंजूरी देते हुए खाद्य सहायता कार्यक्रम (SNAP) के तहत नवंबर महीने के लिए पूर्ण भुगतान रोकने की अनुमति दी है। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब संघीय शटडाउन के कारण वित्तीय संकट गहरा रहा है और लाखों गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं।
SNAP भुगतान पर विवाद जारी
अमेरिका में एक जिला न्यायाधीश जॉन जे. मैक्कोनेल जूनियर ने राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन को पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) के तहत शुक्रवार तक भुगतान करने का आदेश दिया था। हालांकि, प्रशासन ने अपील न्यायालय से अनुरोध किया कि वह इस आदेश को स्थगित करे ताकि उन्हें आकस्मिक निधि से अधिक खर्च करने की आवश्यकता न पड़े और इस महीने के लिए आंशिक SNAP भुगतान जारी रखने की अनुमति मिल सके।
ट्रंप प्रशासन ने की अपील
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने संघीय ‘शटडाउन’ के बीच खाद्य सहायता कार्यक्रम (SNAP) के नवंबर भुगतान को पूरी तरह रोकने का निर्णय लिया था। यह कार्यक्रम लगभग हर आठ में से एक अमेरिकी को भोजन मुहैया कराता है, जिनमें अधिकांश लोग निम्न आय वर्ग से हैं। अपील न्यायालय ने प्रशासन के इस कदम को रोकने से इनकार किया, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत उच्चतम न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की। इससे पहले, न्यायाधीश मैक्कोनेल सहित दो न्यायाधीशों ने फैसला दिया था कि शटडाउन के बावजूद प्रशासन नवंबर के लाभों को पूरी तरह से रोक नहीं सकता।
