इस साल दीवाली के मौके पर राजधानी भोपाल के 8 प्रमुख क्षेत्रों में 1080 पटाखा दुकानों का संचालन किया जाएगा। प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया है कि सुरक्षा, दूरी और अनुमति संबंधी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
शहर में पटाखा दुकानों के लिए लॉटरी सिस्टम के जरिए आवंटन किया जाएगा। दुकानदारों ने अस्थाई बाजारों में दुकान लगाने के लिए अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों की अवहेलना कर मनमर्जी से दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दूरी अनिवार्य
सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक पटाखा दुकान के बीच कम से कम 10 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। इसके अलावा दुकानों को केवल टीन शेड वाले निर्धारित स्लॉट में ही स्थापित किया जा सकेगा, ताकि किसी तरह की अनियमितता और दुर्घटना से बचा जा सके। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक अस्थाई बाजार में फायर ब्रिगेड वाहन तैनात रहेंगे।
दुकानों का वितरण
भोपाल में पटाखा दुकानों का वितरण इस प्रकार होगा: बैरसिया में 200, गोविंदपुरा में 170, कोलार में 165, हुजूर में 80, टीटी नगर में 85, बैरागढ़ में 80, सिटी क्षेत्र में 120 और एमपी नगर में 180 दुकानें लगेंगी। यह योजना इस बात का सुनिश्चित करती है कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा और दूरी का पालन हो सके।
दुकानदारों से अपील
प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। पटाखों की बिक्री और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए अस्थाई बाजारों में फायर ब्रिगेड और पुलिस की निगरानी भी रखी जाएगी।
सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस बार विशेष ध्यान राखा जाएगा कि दुकानों के आसपास भीड़ नियंत्रित रहे और आग या किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। साथ ही, प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि पटाखों की बिक्री के दौरान निर्धारित दूरी का पालन करना अनिवार्य है।
इस योजना से न केवल शहर में दीवाली के उत्सव को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जा सकेगा, बल्कि नागरिकों और दुकानदारों दोनों के लिए सुरक्षा की गारंटी भी रहेगी। प्रशासन की यह सख्ती यह सुनिश्चित करेगी कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या आपदा से बचा जा सके।
