आलीराजपुर के नानपुर इलाके में अवैध धर्मांतरण का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे आदिवासी समाज को झकझोर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीमारी दूर करने और आर्थिक मदद का लालच देकर 50 से ज्यादा महिलाओं को धर्म बदलवाने की कोशिश की जा रही थी। मामला शनिवार को उजागर हुआ, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीण नानपुर थाने पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
ग्रामीणों का आरोप
ग्रामीणों के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा उन्हें लगातार बहलाया-फुसलाया जा रहा था। कई महिलाओं को यह कहकर बुलाया गया कि ईसा मसीह की प्रार्थना करने से उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और जीवन में तरक्की मिलेगी। जब ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने विरोध किया, तब पूरी साजिश सामने आई। ग्रामीणों ने साफ कहा कि धर्मांतरण की कोशिशें वे किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई में ढिलाई बरती गई, तो आंदोलन और बड़ा होगा।
बीमारी ठीक करने का लालच
ग्रामीण जानु पति बहादुर अवास्या ने थाने में लिखित शिकायत दी है। उनका आरोप है कि परमबाई पति तेरसिंह अवास्या ने उन्हें घर बुलाया और प्रार्थना के जरिए बीमारी ठीक करने का वादा किया, लेकिन जब उन्होंने साफ कहा कि वे हिंदू धर्म मानने वाले व्यक्ति हैं और धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तो परमबाई ने धमकी दे डाली, “अगर ईसा की प्रार्थना नहीं करोगे तो मर जाओगे… तुम्हारी जान चली जाएगी।” ग्रामीण के मुताबिक यह पहली बार नहीं है। परमबाई और उनका पति तेरसिंह (जिसे ग्रामीण पास्टर कहते हैं) कई बार उन्हें धर्म बदलने के लिए दबाव डाल चुके हैं। धमकियों और लगातार हो रहे प्रलोभनों से परेशान होकर उन्होंने शिकायत करने का फैसला लिया।
आदिवासी समाज में उबाल
मामला सामने आते ही आसपास के गांवों में आक्रोश फैल गया। शनिवार शाम को सैकड़ों ग्रामीण नानपुर थाने पहुंचे। महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक सबने एक ही मांग उठाई कि पूरा रैकेट पकड़ा जाए, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। ग्रामीणों का कहना है कि धर्मांतरण के ऐसे प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं। शुरुआत में लोगों को चमत्कार और इलाज का लालच दिया जाता है, फिर धीरे-धीरे प्रार्थना करने और नए धर्म में शामिल होने का दबाव बनाया जाता है।
पुलिस ने दर्ज किया केस
नानपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर तत्काल कार्रवाई की है। इन आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है कि परमबाई पति तेरसिंह अवास्या, तेरसिंह पिता खजानसिंह अवास्या (पास्टर) दोनों खट्टाली रोड तिराहा, नानपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ BNS की धारा 196, 299, 351(3) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई होगी।
