उज्जैन | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत खरीफ 2025 सीजन के लिए फसल बीमा कराने की प्रक्रिया जारी है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। किसानों से अपील की गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करते हुए शीघ्र बीमा कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा या फसल हानि की स्थिति में उन्हें योजना का लाभ मिल सके।
CSC केंद्रों पर करा सकते हैं बीमा
कृषक जिनका किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बना हुआ है, वे संबंधित बैंक शाखा में जाकर अपनी बुवाई की जानकारी, फसल का विवरण और पटवारी हल्के की जानकारी अद्यतन करवाएं। अऋणी एवं डिफॉल्टर किसान भी नजदीकी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं।
दस्तावेज साथ लेकर जाएं
- बीमा प्रस्ताव पत्र
- भू-अधिकार पुस्तिका की फोटो कॉपी
- बोनी का प्रमाण-पत्र (पटवारी या पंचायत सचिव से प्रमाणित)
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- वोटर ID, पेन कार्ड (इनमें से कोई एक वैकल्पिक पहचान पत्र)
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
आवश्यक सुरक्षा
प्रशासन द्वारा किसानों से बार-बार आग्रह किया गया है कि वे फसल बीमा अवश्य कराएं। बीमा की मदद से किसानों को अकाल, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कीट या रोगों जैसी आपदाओं से फसल हानि की स्थिति में आर्थिक राहत मिलती है।
