नीमच | जिले में आगामी त्योहारों के मद्देनज़र शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत लागू किया गया है, जो 9 जुलाई से 6 सितंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा।
त्योहारी सीजन में शांति और सद्भाव बना रहे, इसके लिए प्रशासन ने खासतौर पर सोशल मीडिया गतिविधियों पर नियंत्रण के आदेश दिए हैं। फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर), यूट्यूब, टेलीग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो, टिप्पणी, लाइक या शेयर करना प्रतिबंधित किया गया है।
दिए गए ये निर्देश
जुलूस, शोभायात्रा और धार्मिक आयोजनों के दौरान अशोभनीय नारेबाजी, धार्मिक स्थलों के पास उत्तेजक गतिविधियां, या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग भी प्रतिबंध के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही लाउडस्पीकर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। होटल, लॉज, धर्मशालाएं और किराएदारों के मामले में भी निर्देश जारी किए गए हैं। कोई भी मकान मालिक या संस्थान अपना कमरा या स्थान किसी को तब तक किराए पर नहीं देगा, जब तक कि किरायेदार की पूरी जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध न करा दी जाए। इसी प्रकार होटल, लॉज या दुकानों में काम करने वाले नौकर, सुरक्षाकर्मी या अन्य कर्मचारियों का विवरण भी थाने में अनिवार्य रूप से देना होगा।
होगी दंडात्मक कार्यवाही
साथ ही, सार्वजनिक स्थलों पर फायर आर्म्स, चाकू, तलवार, बंदूक जैसे घातक हथियारों का प्रदर्शन या उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, भले ही व्यक्ति के पास लाइसेंस ही क्यों न हो। धार्मिक आयोजनों, रैलियों या जुलूसों के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है। यह अनुमति संबंधित एसडीएम से लेना अनिवार्य होगा। वहीं, आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।