DGCA ने लिया बड़ा फैसला, अब कैंसिल टिकट पर मिलेगा पूरा रिफंड; हवाई यात्रियों को मिली राहत

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Published On: 4 November 2025

हवाई सफर करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। विमानन नियामक DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने हवाई टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए DGCA ने एक Draft Regulation जारी किया है, जिसका मकसद यात्रियों की उन परेशानियों को खत्म करना है जो टिकट रद्द करने या रिफंड पाने में अब तक सामने आती रही हैं। नए नियमों के तहत प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, तेज़ और यात्रियों के हित में बनाया जाएगा ताकि हवाई यात्राओं से जुड़ी असुविधाओं को कम किया जा सके।

हवाई सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर आई है। DGCA यानी Directorate General of Civil Aviation ने हवाई टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए DGCA ने एक नया Draft Regulation जारी किया है, जिसका उद्देश्य यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों और परेशानियों को दूर करना है।

कैंसिल पर नहीं लगेगा चार्ज

हवाई यात्रियों के लिए राहत की खबर है। DGCA ने अपने नए प्रस्ताव में सुझाव दिया है कि टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या यात्रा की तारीख बदल सकेंगे। इस ‘लुक-इन पीरियड’ में कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही, टिकट रद्द करने पर मिलने वाला रिफंड एयरलाइंस के क्रेडिट शेल या वॉलेट में रखना अब यात्री की मर्जी पर निर्भर होगा, इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। अभी तक अलग-अलग एयरलाइंस अपनी दरों से कैंसिलेशन शुल्क वसूलती हैं, जिसे उपभोक्ता अधिकार समूह ‘छिपी हुई पेनल्टी’ बताते रहे हैं।

21 दिन में मिलेगा रिफंड

DGCA के नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, अब एयरलाइंस को टिकट कैंसिल होने की स्थिति में 21 वर्किंग दिनों के भीतर यात्रियों को पूरा रिफंड देना अनिवार्य होगा। अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है, तब भी रिफंड की अंतिम जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी। DGCA ने स्पष्ट किया है कि ट्रैवल एजेंट या पोर्टल एयरलाइन के नियुक्त प्रतिनिधि माने जाएंगे, इसलिए यात्री को रिफंड के लिए सीधे एयरलाइन से ही राहत मिलेगी।

नियम लागू करने की शर्तें

  • DGCA के नए प्रस्तावित नियमों के अनुसार यह प्रावधान कुछ शर्तों के साथ लागू होगा।
  • घरेलू उड़ानों के मामले में यह सुविधा तभी मिलेगी जब टिकट बुकिंग के समय यात्रा की प्रस्थान तिथि कम से कम 5 दिन बाद की हो।
  • वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह नियम तब लागू होगा जब यात्रा की तारीख बुकिंग के कम से कम 15 दिन बाद की हो।
  • यदि यात्री इन निर्धारित दिनों से पहले की यात्रा के लिए टिकट बुक करता है, तो मौजूदा कैंसिलेशन चार्ज पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
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