यात्री की गलती से ट्रेन छूट जाए तो भी मिलेगा पैसा, जानिए IRCTC का आसान तरीका

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Published On: 12 January 2026

देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन ठंड, कोहरा, ट्रैफिक जैसी वजहों से कई बार यात्री अपनी ट्रेन छूट जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उनका टिकट का पैसा वापस मिलेगा या डूब जाएगा। रेलवे के नियमों के अनुसार हर स्थिति में पैसा नहीं डूबता, लेकिन इसके लिए यात्रियों को सही जानकारी होना और तय समय में कार्रवाई करना जरूरी है।

देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, लेकिन कभी-कभी ठंड, कोहरा, ट्रैफिक या अन्य परिस्थितियों के कारण यात्री अपनी ट्रेन छूट जाते हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि अगर ट्रेन छूट गई तो टिकट का पैसा वापस मिलेगा।

ट्रेन छूटने पर मिलेगा पूरा रिफंड

अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे ने यह स्पष्ट किया है कि हर स्थिति में आपका टिकट बेकार नहीं जाता और कुछ शर्तों के तहत रिफंड मिल सकता है। नियमों के अनुसार, अगर आप अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं, तो ऑनलाइन या काउंटर से टिकट रद्द करके उसका पैसा वापस लिया जा सकता है, बशर्ते रिफंड की प्रक्रिया और समयसीमा का पालन किया जाए। इसलिए यात्री को अपने टिकट रद्द करने और रिफंड पाने की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है।

IRCTC पर 1 घंटे में करे TDR

रेलवे ने साफ किया है कि अगर किसी यात्री की गलती से ट्रेन छूट जाए, तो भी वह रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट (TDR) फाइल करनी होती है, जिसे ट्रेन छूटने के एक घंटे के भीतर IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए जमा करना जरूरी है। TDR में टिकट और यात्रा की जानकारी के साथ ट्रेन छूटने का कारण भरना होता है। रेलवे मामले की जांच के बाद, यात्री की गलती से छूटने पर पूरा पैसा नहीं मिलता, बल्कि कुछ फीस या सर्विस चार्ज काटकर रिफंड दिया जाता है। रिफंड की राशि TDR फाइल करने की समय सीमा पर भी निर्भर करती है।

ऐसे करें TDR फाइल

  • अगर किसी यात्री की गलती से ट्रेन छूट जाए तो वह TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल कर रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है।
  • TDR फाइल करने के बाद आमतौर पर 7 से 21 दिनों के भीतर रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो जाती है
  • राशि उसी खाते में लौटाई जाती है जिससे टिकट बुक किया गया था।
  • कुछ मामलों में यह प्रक्रिया इससे भी जल्दी पूरी हो सकती है।

रेलवे की गलती पर भी मिलेगा पूरा रिफंड

अगर ट्रेन रेलवे की गलती से समय से पहले रवाना हो जाए और यात्री सफर नहीं कर पाए, तो उसे पूरा टिकट रिफंड मिल सकता है। इसके लिए TDR में सही कारण दर्ज करना जरूरी है, और जांच के बाद दावा सही पाए जाने पर पूरी राशि बिना कटौती लौटाई जाती है। ऐसे ही, यात्री की अपनी गलती से ट्रेन छूट जाने पर भी रिफंड मिल सकता है, बशर्ते निर्धारित प्रक्रिया और समय का पालन किया जाए।

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