दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-4) लागू कर दिया गया है। इस चरण में वाहनों की आवाजाही पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि प्रदूषण को काबू में किया जा सके। नियमों के तहत गैर-जरूरी डीजल वाहनों, पुराने BS मानक (पुरानी तकनीक) की गाड़ियों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, जबकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन और कुछ जरूरी परिवहन को छूट दी गई है। प्रशासन की अपील है कि लोग निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और नियमों का पालन कर प्रदूषण कम करने में सहयोग दें।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-4) लागू कर दिया गया है। इसके तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए BS-3 पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि BS-VI, BS-IV पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों को सड़कों पर चलाने की अनुमति दी गई है।
दिल्ली में GRAP-4 लागू
दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब (Severe+) दर्ज होने के कारण GRAP-4 (Graded Response Action Plan – Stage 4) को लागू कर दिया गया है। इसके तहत BS-III और BS-IV डीजल वाहनों सहित ऐसे पुराने या अधिक प्रदूषण करने वाले वाहनों को दिल्ली में चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा। केवल BS-VI मानक वाले वाहन, BS-IV पेट्रोल वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और CNG वाहन ही चलने की अनुमति रखेंगे, साथ ही हर वाहन में वैध PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट होना आवश्यक है; बिना PUC के न तो वाहन को चलाने दिया जाएगा और न ईंधन मिलेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इन गाड़ियों पर लगेगी रोक
- दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कुछ पुराने वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
- यदि आपके पास BS-3 पेट्रोल कार है तो उसे अब दिल्ली-NCR में चलाने की अनुमति नहीं होगी।
- इसके साथ ही BS-IV डीजल कारों पर भी रोक लगा दी गई है।
- यह नियम सभी वाहन मालिकों पर समान रूप से लागू होगा।
- चाहे वाहन दिल्ली में रजिस्टर्ड हो या किसी दूसरे राज्य का हो।
इन वाहनों को है छूट
- दिल्ली में लागू प्रतिबंधों के बीच कुछ वाहनों को छूट दी गई है।
- BS-VI और BS-IV पेट्रोल कारों को सड़कों पर चलाने की अनुमति है।
- वहीं इलेक्ट्रिक और CNG से चलने वाली गाड़ियों पर भी किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है।
- सभी वाहनों के लिए वैध PUC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
- बिना PUC के वाहन चलाने पर कार्रवाई की जा सकती है।
- इसके साथ ही पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों को ईंधन न दिया जाए।
होगी तुरंत कार्रवाई
प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैनात एजेंसियों को मौके पर ही कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। GRAP नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों, विशेषकर निर्माण सामग्री ढोने वाले ट्रक या अवैध रूप से दिल्ली में प्रवेश करने वाली गाड़ियों को तुरंत जब्त किया जा सकता है। प्रशासन ने आम लोगों से नियमों का पालन करने और प्रदूषण कम करने में सहयोग करने की अपील की है।
