गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राजधानी दिल्ली में लागू होने वाली विशेष सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रेलवे ने अहम निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन ने दिल्ली क्षेत्र के लिए पार्सल बुकिंग पर चार दिनों की अस्थाई रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 23 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। रेलवे के इस फैसले का असर भोपाल मंडल सहित देश के सभी संबंधित रेल मंडलों पर समान रूप से पड़ेगा।
रेलवे द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिल्ला और आदर्श नगर दिल्ली स्टेशन के लिए सभी प्रकार के पार्सलों की बुकिंग, लोडिंग और अनलोडिंग पूरी तरह बंद रहेगी। इन स्टेशनों को भेजे जाने वाले या यहां से आने वाले किसी भी तरह के पार्सल का लेन-देन इस अवधि में नहीं किया जाएगा।
गणतंत्र दिवस सुरक्षा
चार दिनों की इस अवधि में पार्सल गोदामों का संचालन भी स्थगित रहेगा। इसके साथ ही रेलवे द्वारा लीज पर दिए गए एसएलआर, एजीसी और वीपीएस के माध्यम से होने वाले सभी प्रकार के अंदर और बाहर के पार्सल ट्रैफिक पर भी रोक लागू रहेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय पूरी तरह सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
यात्रियों को निजी सामान ले जाने की ही अनुमति
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान यात्री कोचों में केवल व्यक्तिगत उपयोग का सामान ही ले जाने की अनुमति होगी। किसी भी तरह का व्यावसायिक या अतिरिक्त पार्सल यात्री ट्रेन के माध्यम से ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रेलवे कर्मचारियों को भी इस संबंध में सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग को लेकर आंशिक राहत दी गई है। रेलवे के अनुसार आवश्यक वाणिज्यिक औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग की अनुमति दी जा सकेगी, ताकि सूचना व्यवस्था बाधित न हो।
आदेश समान रूप से लागू
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सभी रेल मंडलों और क्षेत्रीय जोनों से दिल्ली क्षेत्र में रुकने वाली ट्रेनों की लोडिंग और अनलोडिंग गतिविधियों पर भी समान रूप से लागू रहेगा। रेलवे ने व्यापारियों और पार्सल बुकिंग से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे इस अवधि को ध्यान में रखकर अपनी अग्रिम योजना बनाएं।
