नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) यूज़र्स के लिए बड़ा बदलाव किया है। 15 सितंबर 2025 से UPI के जरिए बड़े डिजिटल पेमेंट्स करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कई महत्वपूर्ण सेवाओं की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई जा रही है। यह नई व्यवस्था खासतौर पर पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन्स पर लागू होगी, जिससे लोग इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन ईएमआई, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल बुकिंग और टैक्स पेमेंट जैसे मामलों में पहले से ज्यादा राशि का भुगतान एक बार में कर सकेंगे। इस बदलाव से डिजिटल पेमेंट्स को और प्रोत्साहन मिलेगा और यूज़र्स को बड़े लेन-देन करने में आसानी होगी, जबकि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन की सीमा फिलहाल पहले जैसी ही रहेगी।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI यूज़र्स को बड़ी राहत दी है। 15 सितंबर 2025 से कई महत्वपूर्ण सेवाओं की UPI ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी गई है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन EMI, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल, टैक्स और ज्वेलरी खरीदारी जैसे पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) भुगतान के लिए पहले से अधिक राशि आसानी से ट्रांसफर की जा सकेगी।
कोई बदलाव नहीं
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नए नियमों के तहत स्पष्ट किया है कि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ही रोजाना 1 लाख रुपये बनी रहेगी। यानी परिवार या दोस्तों को पैसे भेजने की सीमा पहले जैसी ही रहेगी। इसी तरह डिजिटल अकाउंट खोलने की लिमिट भी 2 लाख रुपये ही रखी गई है। हालांकि, बीबीपीएस (BBPS) के माध्यम से विदेशी मुद्रा भुगतान की लिमिट जल्द ही 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और डेली कैप 5 लाख रुपये तक बढ़ाई जाएगी। NPCI का मानना है कि इन बदलावों से बड़े डिजिटल लेनदेन और भी आसान होंगे, कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा और इससे आम उपयोगकर्ताओं व कारोबारियों दोनों को लाभ होगा।
UPI लिमिट में हुआ बड़ा बदलाव
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI ट्रांजैक्शन लिमिट में बड़े बदलाव किए हैं।
- अब यूज़र्स को कई तरह के डिजिटल पेमेंट्स में अधिक सुविधा मिलेगी।
- कैपिटल मार्केट निवेश और इंश्योरेंस के लिए प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि 24 घंटे में अधिकतम 10 लाख रुपये तक लेनदेन संभव होगा।
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस और टैक्स पेमेंट्स में भी अब प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये तक भुगतान किया जा सकेगा।
- ट्रैवल बुकिंग की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई है, जहां डेली कैप 10 लाख रुपये रहेगा।
- क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में भी अब एक बार में 5 लाख रुपये और दिनभर में अधिकतम 6 लाख रुपये तक का भुगतान संभव होगा।
- लोन और ईएमआई कलेक्शन के लिए लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।
- ज्वेलरी खरीदारी के लिए अब 2 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और अधिकतम 6 लाख रुपये प्रतिदिन की सीमा तय की गई है।
- टर्म डिपॉजिट पर भी लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई है, जो पहले 2 लाख थी।
