1 अगस्त से लागू होगी PM-VBRY रोजगार योजना, एक लाख तक वेतन वाले कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा

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Published On: 26 July 2025

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)’ को मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM‑VBRY) को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इसे पहले Employment‑Linked Incentive (ELI) योजना के नाम से जाना जाता था, जिसे अब 01 अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा

इस योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य देश में समावेशी और पर्यावरण अनुकूल रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इसके तहत विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न सेक्टरों में नए रोजगार अवसरों का सृजन किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसर तेजी से विकसित हो सकें। यह पहल भारत की रोजगार-आधारित आर्थिक वृद्धि रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

खास योजना

  • कर्मचारियों में बचत की आदत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा निश्चित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकेंगे।
  • यह प्रोत्साहन सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए लागू होगा, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र पर जोर दिया जाएगा।
  • नियोक्ता उन कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करेंगे, जिनका वेतन 1 लाख रुपये तक होगा।
  • सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी, जिसे नियोक्ता कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार दें, के लिए दो वर्षों तक 3000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन देगी।
  • विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा।

पंजीकरण पर सीधा फायदा

केंद्र सरकार की नई योजना के तहत पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। योजना दो हिस्सों में लागू की गई है।

भाग-ए में नए निवेश करने वालों पर ध्यान दिया गया है, जिसके अंतर्गत एक लाख रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का एक महीने का ईपीएफ अंशदान दिया जाएगा। यह राशि दो किस्तों में मिलेगी—पहली किस्त छह माह की सेवा पूर्ण होने पर और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा के साथ कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर दी जाएगी। भाग-बी नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन पर केंद्रित है।

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